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December 12, 2024
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EPF के लिए नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर, एटीएम से निकलेंगे पैसे; सरकार ने किया बड़ा ऐलान

EPF Money From ATM: कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) के 7 करोड़ मेंबर्स के शानदार खबर सामने आई है.अब आपको EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) का पैसा निकालने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे. सरकार ने EPF के नियमों में बदलाव किया है.  श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता दौरा ने घोषणा की है कि मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि भारतीय श्रमिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें.

उन्होंने कहा कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को जल्द ही बड़ा फायदा मिलेगा. अगले साल से वे अपने प्रोविडेंट फंड खाते से सीधे एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे. सुमिता दौरा ने कहा, ‘हम अपने ईपीएफओ प्रावधान के आईटी सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं. हमने कुछ सुधार भी देखे हैं. दावों का निपटारा तेजी से हो रहा है और बेफिजुल प्रक्रियाओं को हटा दिया गया है.’

सुमिता दौरा ने भी यह कहा, ‘हमारा लक्ष्य अपने ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बैंकिंग सिस्टम के समान लेवल पर लाना है. आप जनवरी 2025 में बड़े सुधार देखेंगे जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 version होगा…

सुमिता दौरा ने दी खुशखबरी

हमारा लक्ष्य अपने ईपीएफओ के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बैंकिंग सिस्टम के समान स्तर पर लाना है. आप जनवरी 2025 में बड़े सुधार देखेंगे जब हमारे पास ईपीएफओ में आईटी 2.1 संस्करण होगा… दावाकर्ता (claimaint) लाभार्थी (Beneficiary ) या बीमित व्यक्ति एटीएम के माध्यम से सीधे दावों को निकाल सकेंगे, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा.’

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 7 करोड़ से अधिक ज्यादा योगदानकर्ता हैं. इसके अलावा, labor secretary ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ईपीएफओ सेवाओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला.

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने की दिशा में भी अच्छी प्रगति हो रही है, दौरा ने संकेत दिया कि योजनाएं उन्नत चरणों में हैं, हालांकि कोई विशिष्ट समयरेखा प्रदान नहीं की गई थी.

एटीएम से पीएफ

ईपीएफओ सेवाओं को बढ़ाने और जीवन यापन में आसानी को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार की पहल में पीएफ निकासी के लिए एक नया कार्ड जारी करना शामिल है, जिसे आसानी से एटीएम के माध्यम से किया जा सकता है. हालांकि, कुल जमा राशि पर 50% की निकासी सीमा होगी.

संसद द्वारा अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक परिभाषा पेश की. इसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में प्रावधान भी शामिल हैं.

ईपीएफओ से निकासी के नियम

  • आप रोजगार में रहते हुए, आंशिक या पूर्ण रूप से पीएफ फंड नहीं निकाल सकते हैं.
  • यदि आप कम से कम एक महीने से बेरोजगार हैं, तो आप अपने पीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं.
  • दो महीने की बेरोजगारी के बाद, आप संपूर्ण शेष राशि निकालने के पात्र हैं.

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