पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस द्वारा लूटपाट करने वाले दो आरोपी को किया गिरफ्तार कर की गई कार्यवाही*
पुलिस का लगातार अभियान गुण्डे बदमाशों के खिलाफ चलता रहेगा आमजनों की मदद के लिये पुलिस सदैव तत्पर रहेगी।
धारा 394 347 भादवि
-0 प्रार्थी के साथ मारपीट कर नगदी रकम, मोबाइल, पर्स, एटीएम कार्ड, और अन्य आईडी कार्ड को लूटपाट करने वाले दो आरोपीयों ने पुलिस के द्वारा किये लगातार दबिश पतासाजी से डर कर न्यायालय में किया सरेंडर।
-0 आरोपियों द्वारा प्रार्थी को डरा धमकाकर मोबाइल का पासवर्ड पूछकर 35 हजार रुपए किया गया था ट्रांसफर।
-0 पुलिस द्वारा दोनो आरोपियों को जगह जगह तलास कर मिलने के सभी स्थानों में दिया था दबिश।
नाम आरोपी:-
01. सौरभ सिंह ठाकुर पिता सुभाष जी ठाकुर उम्र 27 वर्ष निवासी आईटीआई गेट के पास कोनी बिलासपुर (छ.ग.)
02. अरिहंत मिश्रा पिता रामकृष्ण मिश्रा उम्र 26 वर्ष निवासी आईटीआई गेट के पास कोनी बिलासपुर (छ.ग.)
मामले का विवरण‘
प्रार्थी राकेश सिंह ठाकुर निवासी मसनगंज सरजू बगीचा द्वारा आरोपी सौरभ सिंह ठाकुर एवं अरिहंत मिश्रा के विरुद्ध नगदी रकम, मोबाइल, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लूटपाट करने एवं प्रार्थी के मोबाइल का पासवर्ड पूछकर 35 हजार रुपए ट्रांसफर करने की रिपोर्ट दर्ज कराया। उक्त रिपोर्ट से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही करने, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के पालन में थाना प्रभारी सिविल लाईन भावेश शेंडे द्वारा हमराह स्टाफ आरोपियों की पता तलास किया गया दोनो आरोपी अपराध घटित कर लुक छिप रहे थे पुलिस टीम द्वारा दोनो आरोपियों को जगह जगह तलाश कर उनके मिलने के सभी स्थानों में दबिश दिया गया था। आरोपियों द्वारा पुलिस के डर से दिनांक 20.06.2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सरेंडर किया जिन्हे माननीय न्यायालय के आदेश पर विधिवत दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त त्वरित कार्यवाही पर थाना सिविल लाईन पुलिस टीम की प्रशंसा की है।