छत्तीसगढ़राज्यराष्ट्रीय

CG News : डिप्टी कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज…जानें क्या है मामला…!!

 कोरिया। जल संसाधन विभाग की शासकीय जमीन को निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ाकर नामांतरण करने वाले वर्तमान डिप्टी कलेक्टर, जल संसाधन विभाग के एसडीओ, सब इंजीनियर के खिलाफ अपराध दर्ज करवाने के निर्देश कलेक्टर विनय लंगेह ने दिए हैं। इसके साथ ही नामांतरण शून्य कर नामांतरित भूमि को वापस जल संसाधन विभाग के नाम पर चढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि यह पूरा मामला बैकुंठपुर जिला मुख्यालय के पास झुमका बांध किनारे स्थित ग्राम सागरपुरा का है। यहां शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति के नाम कर दिया गया था। ग्राम सागरपुर में भूमि खसरा नंबर 442/2, रकबा 0.097 हेक्टेयर,खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर जल संसाधन विभाग के नाम पर सन 1975 से दर्ज हैं। उक्त भूमि को पटवारी रिकार्ड में 442/2 रकबा 0.097 हेक्टेयर को किशनुराम, उदेराम, भैयालाल एवं बुधियारो के नाम से सुधार कर चढ़ाया गया है।

 खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर को किशनुराम के नाम से चढ़ाया गया हैं। जिसके के लिए न्यायालय तहसीलदार बैकुंठपुर के पदनाम से तहसीलदार ऋचा सिंह ( अब वर्तमान में कोरबा में डिप्टी कलेक्टर) के द्वारा 2 मार्च 2021 को व 5 दिसंबर 2021 को आदेश पारित किया गया था। आदेश पारित होने के बाद अभिलेख दुरस्त करवाया गया।
 बताया जाता है कि विधि विरुद्ध तरीके से शासकीय भूमि का नामांतरण निजी व्यक्ति के नाम से करने से नाराज गांव के ग्रामीणों ने मोर्चा खोला था। तहसीलदार के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर के न्यायालय में अपील की थी। जिसमें विधि विरुद्ध तरीके से शासकीय भूमि का नामांतरण कर निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ाने के चलते नामांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उक्त शासकीय भूमि के रिकार्ड में निजी व्यक्तियों का नाम विलोपित कर वापस जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लगेंह की अदालत ने दिए हैं।
 साथ ही कलेक्टर विनय लंगेह ने जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया है कि तत्कालीन तहसीलदार बैकुंठपुर ऋचा सिंह, तत्कालीन एसडीओ जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर आरसी सोनी, तत्कालीन उप अभियंता जल संसाधन विभाग आरसी जैन, तत्कालीन अमीन जलसंसाधन विभाग वैद्यनाथ शर्मा बैकुंठपुर के खिलाफ अपराध दर्ज करवा इसका पालन/ प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। साथ ही तहसीलदार बैकुंठपुर को 7 दिनों के भीतर वापस जल संसाधन विभाग के नाम उक्त भूमि का भू अभिलेख में नाम दर्ज कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दे कि जल संसाधन विभाग में कार्यरत एसडीओ, सब इंजीनियर और अमीन अब सेवानिवृत हो चुके हैं। इसके अलावा तत्कालीन तहसीलदार ऋचा सिंह अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में उनकी पदस्थापना कोरबा जिले में हैं। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन तहसीलदार बैकुंठपुर ऋचा सिंह के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने के लिए अनुशंसा पत्र भेजने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

Related posts

इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर की ये शर्मनाक हरकत, आरोपी गिरफ्तार…..

bbc_live

RBI Repo Rate: रेपो रेट में पांच साल बाद की गई कटौती, आपके होम और कार लोन की ईएमआई पर इसका क्या असर, जानें

bbc_live

MNS ने जारी की चौथी लिस्ट, 15 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान

bbc_live

आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की मुश्किलें बढ़ीं, लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू

bbc_live

ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, दो लोगों की मौत, 20 अन्य घायल

bbc_live

महाराष्ट्र: भंडारा जिले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों के मारे जाने की आशंका

bbc_live

कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में सीएम के कड़े तेवर, दुर्ग रेंज पुलिस से जताई नाराजगी,कहा-हत्या-डकैती के मामले छह महीने में भी नहीं सुलझ रहे …

bbc_live

छत्तीसगढ़: विधायकों की पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी, विधानसभा में पारित संशोधन अधिनियम अब राजपत्र में प्रकाशित

bbc_live

नगर पालिका कर्मचारियों को अन्य विभागों की तरह सीधे विभाग से वेतन भुगतान हो – डोमरू रेड्डी

bbc_live

Delhi के कई स्कूलों को फिर आया बम की धमकी भरा कॉल, प्रशासन Alert पर,खोजबीन शुरू

bbc_live