रायपुर। शराब घोटाला मामले में तीन डिस्टिलरी को शामिल करने की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। ईडी के बयान के जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने नोटिस जारी करने की जरूरत पर जोर दिया।
अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिलरी के घोटाले में शामिल होने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। सरकारी वकील डॉ. सौरभ पांडे के कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण न्यायाधीश ने अगली सुनवाई 13 जनवरी के लिए निर्धारित की है। वहीं 12 दिसंबर को बचाव पक्ष के वकील अमीन खान ने ईडी कोर्ट को बताया कि इस मामले में ईडी ने छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, भाटिया वाइन प्राइवेट लिमिटेड और वेलकम डिस्टिलरी के संचालकों पर आरोप नहीं लगाया है। इस संबंध में धारा 190 के तहत याचिका दायर कर तीनों डिस्टिलरी कंपनियों के संचालकों को आरोपी बनाने का अनुरोध किया गया है।