छत्तीसगढ़राज्य

बिलासपुर जिला न्यायालय ने हत्या के आरोपी को सुनाई फांसी की सजा, चरित्रशंका में पत्नी और अपने 3 मासूम बच्चों की कर दी थी निर्मम हत्या

बिलासपुर। चरित्र शंका में पत्नी समेत पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को बिलासपुर के जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि,  यह पूरा मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम हिर्री का है। जहां 34 वर्षीय आरोपी उमेंद्र केवट को अपनी पत्नी पर संदेह था कि उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था। लेकिन 1 जनवरी के दिन नए साल के मौके पर भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि आरोपी उमेंद्र केवट ने अपनी पत्नी के साथ-साथ दो बेटियों और बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्चों की उम्र 5, 4 और 2 वर्ष की थी।

कौन हैं फांसी की सजा सुनाने वाले जज

अविनाश कुमार त्रिपाठी मूलतः प्रयागराज उत्तरप्रदेश के रहने वाले है। वह 2008 बैच के न्यायिक अधिकारी हैं। जिला अधिवक्ता संघ के अनुसार सिविल मामलों के अच्छा जानकार हैं।

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