बिलासपुर। बीएड बनाम डीएड मामले में आज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने शासन को अंतिम मौका देते हुए हाई कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन करने दो सप्ताह का समय दिया है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्री धारकों को उपयुक्त माना था। जिसके बाद इस पद पर नौकरी कर रहे बीएड डिग्री धारकों ने इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी। इस बीच डीएड धारकों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका यह कहते हुए दाखिल कर दी कि सरकार कोर्ट के आदेश का क्रियान्वन नहीं कर रही है और बीएड धारक सहायक शिक्षकों को पद से नहीं हटा रही है। गौरतलब है कि, शीर्ष अदालत ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। आज (मंगलवार) पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरविन्द वर्मा की अदालत में हुई है। यह अवमानना मामला याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से लगाई गई है।