नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि अगले साल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य अपनी प्रॉविडेंट फंड (PF) की जमा राशि को सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने यह जानकारी दी है, हालांकि गाइडलाइंस का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है।
नई सुविधा के तहत ईपीएफओ के लगभग 7 करोड़ सदस्य इस फैसले से लाभान्वित होंगे। इसके लिए ईपीएफओ के आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि यह सुविधा सभी पात्र सदस्यों तक पहुंच सके।
निकासी की लिमिट हो सकती है लागू
इस सुविधा के अंतर्गत, ईपीएफओ सदस्य अपनी पूरी जमा राशि में से 50 प्रतिशत तक की रकम एटीएम से निकाल सकते हैं। हालांकि, यह भी संभव है कि सरकार निकासी पर कुछ सीमाएं तय कर सकती है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहतकारी होगा जो अचानक पैसों की जरूरत महसूस करते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने प्रॉविडेंट फंड का पैसा निकालने के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
नॉमिनी को भी मिलेगा लाभ
ईपीएफओ सदस्य के निधन के बाद उनके नॉमिनी को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। नॉमिनी को मृत सदस्य के ईपीएफ अकाउंट के साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, जिससे वे एटीएम से इंश्योरेंस क्लेम और प्रॉविडेंट फंड की रकम निकाल सकेंगे। यह कदम खासकर परिवार के सदस्यों के लिए सहायक होगा, जिन्हें अक्सर पारिवारिक आपात स्थितियों में आर्थिक सहायता की जरूरत होती है।
EPFO 3.0 की शुरुआत
यह बदलाव EPFO 3.0 के अंतर्गत आने वाला है, जो 2025 के शुरुआत में लागू हो सकता है। माना जा रहा है कि इस नए सिस्टम से ईपीएफओ में जमा राशि को और अधिक आसानी से निकाला जा सकेगा, और कर्मचारियों को उनकी गाढ़ी कमाई का सही समय पर उपयोग करने का अवसर मिलेगा।