नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने अभ्यर्थियों को भ्रामक विज्ञापनों के जरिए गलत वादे करके उनसे ठगी की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इन संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 19 दोषी संस्थानों से 61 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है और साथ ही 1 करोड़ 15 लाख रुपये वापस दिलवाए हैं।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में बताया कि कई कोचिंग संस्थान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को असत्य दावे करते हुए आकर्षित कर रहे थे। वे असफल होने पर भी सफल उम्मीदवार बनने का दावा करते थे। इन गलत प्रथाओं को रोकने के लिए सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे संस्थान भ्रामक विज्ञापन देने से बचें और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन न करें। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए टोल-फ्री नंबर 1915 पर 17 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है। जिन कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें खान स्टडी ग्रुप, इकरा, चहल अकादमी, नारायण मेडिकल, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, आइएएस बाबा, बायजूस आइएएस, मलूका, अनएकेडमी और राव आइएएस शामिल हैं।