रायपुर। वीआईपी रोड स्थित लॉ विस्टा कॉलोनी के बिल्डर को रायपुर कलेक्टर ने नहर पर अतिक्रमण के मामले में नोटिस जारी किया है। रायपुर कलेक्टर ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर जनहित याचिका के सम्बन्ध में लॉ विस्टा कॉलोनी के बिल्डर को नोटिस जारी कर आगामी 27 अगस्त को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
नोटिस में कहा गया है कि यदि बिल्डर स्वयं या उनके अधिवक्ता नियत तारीख को उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखेंगें तो प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई कर सकता है।
क्या है पूरा मामला ?
छत्तीसगढ़ अधिकार आंदोलन समिति के अध्यक्ष बनमाली छुरा की याचिका पर उच्च न्यायालय ने रायपुर कलेक्टर से जांच कर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा था, जिस पर कलेक्टर ने बिल्डर को नोटिस जारी कर पक्ष रखने कहा है। उल्लेखनीय है कि ऐसी शिकायत वर्ष 2016 में भी की गयी थी, जिसका समाधान निकाल लिया गया था। इसी अतिक्रमण के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका की गयी है ।