रायपुर। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। इस बार 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी आयोजित करने के लिए दो दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट और होटल संचालकों ने शराब पिलाने की मंजूरी मांगी है। प्रशासन ने इन आयोजनों के लिए सख्त बंदिशों के साथ अनुमति देने का निर्णय लिया है।
नए साल की रात शराब पिलाने का आवेदन करने वाले सभी होटल और रेस्टोरेंट से कहा गया है कि वे निर्धारित समय के बाद शराब पिलाने की स्थिति में सीधे सील कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को हवालात भेजने की चेतावनी दी गई है। इसके लिए शहर के प्रमुख 20 प्वाइंट पर पुलिस ब्रीथ एनालाइजर से जांच करेगी।
साथ ही, प्रशासन ने शराब पिलाने की अनुमति के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। बिना अनुमति के शराब पिलाने वाले रेस्टोरेंट और होटल के जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा, साउंड सिस्टम की आवाज पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मानकों के आधार पर साउंड सिस्टम और आतिशबाजी के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। होटल और क्लब संचालकों को निर्देश दिया गया है कि साउंड की आवाज इतनी हो कि आयोजन स्थल से बाहर न सुनाई दे।
रात 1 बजे के बाद प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम सभी होटलों, क्लब और रेस्टोरेंटों में जाकर यह सुनिश्चित करेगी कि वहां शराब की बिक्री न हो रही हो। इसके साथ ही, सभी प्रमुख स्थानों पर चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी।
इसके अलावा, शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई वाहन तीन सवारी से ज्यादा लेकर चला या नशे में था, तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।