रिपोर्टर पवन साहू
मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियों कॉफेसिंग बैठक में दिये गए निर्देशों के परिपालन के संबंध में ली गई मिटिंग
माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन WPPIL (C) 88/2023 में पारित अन्तिम आदेश दिनांक 17.01.2024 के अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियों कॉफेसिंग बैठक दिनांक 04.10.23 का कार्यवाही विवरण
दिशानिर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशन पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात मणीशंकर चन्द्रा के द्वारा धमतरी शहर के आटो पार्ट्स विकेताओं का मीटिंग लिया गया, मीटिंग में उपस्थित आये आटो पार्ट्स संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेश के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए, मोडीफाईड सायलेंसरों की बिकी नही करने, प्रेशर हार्न व अधिक अवाज वाले हार्न की ब्रिकी नही करने व वाहनों के स्वरूपों में कोई परिवर्तन नही करने के संबंध में बताया गया, साथ ही ऐसे व्यक्ति जो वाहनों में प्रेशर हार्न, मोडिफाईड सायलेंसर लगाने व वाहनों के स्वरूप में परिवर्तन कराने आते है, उनकी जानकारी पुलिस विभाग को देने व पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की गई।
यातायात धमतरी पुलिस सभी आम नागरिकों से अपील करती कि प्रेसर हार्न एवं मोडिफाईड सायलेंसर लगाकर ना चलाये और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।