POCSO Case BS Yediyurappa: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई है. उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है. उनके खिलाफ POCSO मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. सीआईडी ने येदियुरप्पा को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो उपस्थिति नहीं हुए. इसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी करने को लेकर सीआईडी की टीम ने अदालत का रुख किया था.
अब किसी भी वक्त कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर वो मामला क्या है जिसमें पूर्व CM बी एस येदियुरप्पा को जेल जाना पड़ सकता है.
क्या है POCSO वाला वह केस जिसमें जेल जा सकते हैं येदियुरप्पा
3 मार्च 2024 को येदियुरप्पा के खिलाफ एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने 17 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया है. लड़की की मां की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
नाबालिक लड़की की मां ने आरोप लगाया कि इसी साल फरवरी महीने में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने उनकी 17 साल की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया.
इस मामले में बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए ये आरोप बेबुनियाद हैं. वह इस मामले को अदालत में लड़ेंगे.
दिल्ली में येदियुरप्पा
CID की टीम ने येदियुरप्पा को 12 जून को पेश होने के लिए कहा था. इस पर येदियुरप्पा ने कहा था कि वह दिल्ली में हैं वह 17 जून को पेश होंगे. इसके बाद सीआईडी ने कोर्ट में याचिका दायर अरेस्ट वारंट जारी करने को लेकर वारंट जारी करने की मांग की थी. अदालत ने सीआईडी की याचिका को स्वीकार करते हुए येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.