छत्तीसगढ़राज्य

शासकीय कर्मचारी की मृत्यु पर अनुग्रह राशि नियमों में संशोधन…मिलेगा 50 हजार की सहायता

रायपुर। वित्त विभाग ने शासकीय अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उनके आश्रित परिजनों को अनुग्रह राशि की स्वीकृति के डेढ़ दशक पुराने निर्देश संशोधित किए हैं। सेवारत की मृत्यु पर 50हजार दिए जाएंगे । इसमें आत्महत्या के प्रकरण में भी यही राशि दी जाएगी। मृतक के परिजनों को यह राशि 15 दिनों के भीतर दी जाएगी। यह आदेश वित्त सचिव मुकेश बंसल ने जारी किया है।

Related posts

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक

bbc_live

महाराणा प्रताप जयंती के दौरान बड़ा हादसा ! क्रेन गिरने से पार्षद समेत दो घायल

bbc_live

CG News: सारनाथ एक्सप्रेस तीन महीने के लिए हुई रद्द, उत्तर भारतीयों और छत्तीसगढ़ के महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेगी परेशानी

bbc_live

बदले गए दो जिलों में डीईओ, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

bbc_live

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू, चार संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार

bbc_live

प्रभु श्री राम रक्षा के देवता एवं विष्णु के अवतार थे -कविता योगेश बाबर

bbc_live

CGPSC घोटाला : तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के आवासीय परिसर में पहुंची CBI की टीम, एग्जाम कंट्रोलर के घर भी तलाशी

bbc_live

हिंदी दिवस पर सीएम साय ने की बड़ी घोषणा,प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई

bbc_live

चैत्र नवरात्रि पर मां बम्लेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की खास सुविधा

bbc_live

छत्तीसगढ़ में युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 एमओयू, सीएम साय ने दिया बड़ा बयान

bbc_live